मंदबुद्धि किशोरी से रेप के आरोपी को 20 वर्ष कैद: गांव में घूमने निकली थी नाबालिग से दो वर्ष पूर्व किया था रेप, फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला
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सरगुजा जिले के बतौली थानाक्षेत्र में मंदबुद्धि किशोरी से रेप के आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट कमलेश जगदल्ला की अदालम में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने दो वर्ष पूर्व दोपहर में गांव में घूमने निकली किशोरी को अकेली पाकर युवक ने उससे रेप किया था। आरोपी दो वर्षों से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।
जानकारी के मुताबिक, बतौली थाना क्षेत्र की निवासी 17 वर्षीय नाबालिग घटना दिनांक 12 मार्च 2023 को गांव में दोपहर में घूमने निकली थी। उसके माता-पिात काम पर गए हुए थे। शाम 5 बजे नाबालिग के माता-पिता वापस घर लौटे हो किशोरी ने बताया कि दोपहर में 2 बजे गांव का युवक नकुल पैकरा उससे बात करते हुए अपने घर ले गया और उसके साथ रेप किया।
दो वर्ष से अभिरक्षा में है आरोपी घटना की रिपोर्ट परिजनों द्वारा बतौली थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले में धारा 376 (2) (ढ) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-03 (क)/4, 5 (ट)/6 के अपराध दर्ज कर आरोपी बतौली नकुल राम (44) को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
मामले की अंतिम सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट कमलेश जगदल्ला के कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान आरोप की पुष्टि हुई। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि मानसिक रूप से निःशक्त नाबालिग के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया है और इस प्रकरण में आरोपी पर नरमी बरते जाने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
20-20 वर्ष की तीन सजाएं कोर्ट में मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी युवक नकुल राम कंवर को भादवि की धारा 376(2)(ठ) के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा-03 (क)/04(1) पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास, एवं धारा-05 (ट)/06 पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके साथ ही कोर्ट ने नाबालिग को क्षतिपूर्ति योजना के तहत 5 लाख रूपए की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है।
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